सीए आशीष प्रियानी - कई एनआरआई (NRI) मेरे पास हैरान होकर आते हैं और कहते हैं,
“आशीष जी, मैं तो एनआरआई हूँ। मेरी भारत में कोई आय (Income) नहीं है, फिर मुझे आयकर (Income Tax) नोटिस क्यों मिला?”
यह एक आम सवाल है और बिल्कुल जायज़ भी। आइए, इसे आसान भाषा में समझते हैं।
एनआरआई क्यों आ रहे हैं निशाने पर?
सीए आशीष प्रियानी - मुख्य कारणों में से एक है उच्च मूल्य के लेन-देन (high-value transactions), जो आयकर विभाग की नज़र में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए:
मान लीजिए, किसी एनआरआई के भारत में 1.5 करोड़ रुपये के फिक्स्ड डिपॉज़िट (एफडी) हैं। इस पर 7% सालाना ब्याज मिलता है, यानी लगभग 10.5 लाख रुपये। लेकिन उस साल के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल नहीं किया गया। ऐसे मामलों में आयकर विभाग स्वाभाविक रूप से नोटिस भेजता है।
सबसे पहले क्या जांचें?
सीए आशीष प्रियानी - यदि आपको या आपके किसी जानने वाले को ऐसा नोटिस मिला है, तो निम्नलिखित बातों की जांच करें:
1. आयकर अधिनियम के अनुसार आपका निवास स्थान (रेसिडेंशियल स्टेटस)।
2. निवेश का प्रकार (Nature of investments) (NRI vs NRO FD)
3. निवेश का स्रोत। (Source of the investments)
4. आपके निवास वाले देश में आय का स्रोत। (Source of income in the country of residence)
5. बैंक लेन-देन का पूरा विवरण। (Complete banking trails)
6. आपके मामले से संबंधित आयकर नियम। (Relevant provisions impacting your case)
यह केवल एक उदाहरण है। नोटिस के पीछे कई अन्य कारण भी हो सकते हैं।
क्या करें?
सीए आशीष प्रियानी - सबसे महत्वपूर्ण बात, नोटिस मिलने पर घबराएँ नहीं। सही दृष्टिकोण और उचित दस्तावेज़ों के साथ इन मामलों को आसानी से सुलझाया जा सकता है।
NRI के लिए सलाह :
सीए आशीष प्रियानी - नोटिस का इंतज़ार न करें। अपने पिछले वर्षों के लेन-देन, निवेश और आयकर रिटर्न की अभी से जांच करें, ताकि आयकर विभाग से पहले आप तैयार रहें।
सीए आशीष प्रियानी, आयकर विशेषज्ञ - यह जानकारी NRIs के लिए महत्वपूर्ण है, जो भारत में निवेश करते हैं। समय पर कर अनुपालन (tax compliances) और पारदर्शी दस्तावेज़ीकरण से अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए अपने आयकर विशेषज्ञ से संपर्क करें।