Tranding
Wednesday, July 2, 2025

केरल

केरल / April 14, 2025
संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट करेगा तो सदन क्या करेंगे? केरल के राज्यपाल बोले- बिल पर फैसला लेने की समय सीमा संविधान में नहीं

केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया फैसले पर सवाल उठाए हैं, जिसमें राज्यपालों को विधानसभाओं द्वारा पारित बिलों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा तय की गई है। उन्होंने कहा कि संविधान में राज्यपालों के लिए बिलों पर निर्णय लेने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का यह कदम संविधान संशोधन के समान है। राज्यपाल ने यह भी पूछा कि यदि कोर्ट ही संविधान में बदलाव करेगा, तो फिर विधायिका और संसद की क्या जरूरत है?

24 JobraaTimes

भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ को बनाये रखने व लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए सवंत्रता, समानता, बन्धुत्व व न्याय की निष्पक्ष पत्रकारिता l

Subscribe to Stay Connected

2025 © 24 JOBRAA - TIMES MEDIA & COMMUNICATION PVT. LTD. All Rights Reserved.