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Sunday, June 8, 2025

24JT NEWSDESK / Udaipur /June 8, 2025

जयपुर, विशेष संवाददाता: राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं में रिक्त पदों को भरने के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान आगामी 8 जून को संपन्न होगा। उपचुनावों की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

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राजस्थान / राज्य में पंचायतीराज उपचुनाव की तैयारी पूरी, 8 जून को होगा मतदान

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 1 जून 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। इनमें 1 जिला प्रमुख, 2 प्रधान, 1 उप-प्रधान, 7 जिला परिषद सदस्य, 18 पंचायत समिति सदस्य, 17 सरपंच, 15 उपसरपंच और 169 पंचों के पद शामिल हैं।

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव कार्यक्रम


अधिसूचना जारी: 20 मई

नामांकन की अंतिम तिथि: 26 मई (सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक)

नामांकन पत्रों की जांच: 27 मई (सुबह 11 बजे से)

नाम वापसी की अंतिम तिथि: 28 मई (दोपहर 3 बजे तक)

चुनाव चिन्हों का आवंटन और प्रत्याशियों की सूची: 28 मई

मतदान: 8 जून (सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक)

मतगणना: 9 जून (सुबह 9 बजे से, जिला व पंचायत समिति मुख्यालय पर)

जिला प्रमुख / प्रधान / उप-प्रधान के लिए कार्यक्रम


जिला प्रमुख/प्रधान का मतदान: 10 जून

उप-प्रधान का मतदान: 11 जून

प्रक्रिया:

नोटिस जारी: सुबह 9 बजे से पूर्व

बैठक प्रारंभ: सुबह 10 बजे

नामांकन: सुबह 11 बजे तक

जांच: सुबह 11:30 बजे तक

नाम वापसी और चिन्ह आवंटन: दोपहर 1 बजे तक

मतदान (यदि आवश्यक): दोपहर 3 से 5 बजे

मतगणना: मतदान के तुरंत बाद

सरपंच एवं पंच पदों के लिए कार्यक्रम


अधिसूचना जारी: 20 मई

नामांकन तिथि: 26-27 मई (सुबह 10 से शाम 3 बजे तक)

नामांकन पत्रों की जांच: 27 मई (सुबह 10 बजे से)

नाम वापसी: 27 मई (दोपहर 3 बजे तक)

प्रत्याशी सूची और चिन्ह आवंटन: 27 मई

मतदान: 8 जून (सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक)

मतगणना: मतदान समाप्ति के तुरंत बाद (पंचायत मुख्यालय पर)

उपसरपंच का चुनाव – 9 जून


बैठक का समय:

नोटिस जारी: सुबह 9 बजे से पूर्व

प्रारंभ: सुबह 10 बजे

नामांकन: सुबह 11 बजे तक

जांच: सुबह 11:30 बजे

चिन्ह आवंटन: दोपहर 12 बजे तक

मतदान (यदि आवश्यक): दोपहर 12 से 1 बजे

मतगणना और परिणाम: मतदान के तुरंत बाद

मतदाताओं की पहचान आवश्यक


मतदान के समय मतदाताओं को पहचान हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि मतदाता के पास यह नहीं है, तो वह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर सकता है:

आधार कार्ड

पासपोर्ट

ड्राइविंग लाइसेंस

आयकर पहचान पत्र

मनरेगा जॉब कार्ड

सांसद/विधायक पहचान पत्र

सरकारी/पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी पहचान पत्र

श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड

पेंशन दस्तावेज (पूर्व सैनिक/वृद्धावस्था/विधवा पेंशन)

छात्र पहचान पत्र

विकलांगता प्रमाण पत्र

सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक/डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक

राज्य निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। जिले के प्रशासनिक अमले को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं, और सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की जा रही है।

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