श्री पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज नवरात्र जैसे पावन पर्व पर यह नया जीएसटी रिफॉर्म देशभर में लागू किया गया है, जो ‘सबका साथ, सबका विकास’ की भावना पर आधारित है।
5% जीएसटी के दायरे में आएंगे ट्रैक्टर और कृषि मशीनें
उन्होंने कहा कि 1800 सीसी तक के ट्रैक्टर और उनके पार्ट्स पर अब केवल 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसके अलावा, 15 एचपी से अधिक क्षमता वाले फिक्स्ड स्पीड डीजल इंजन, कटाई व थ्रेशिंग मशीनरी, और कम्पोस्ट मशीनें भी 5% स्लैब में लाई गई हैं।
जैव उर्वरकों और कीटनाशकों पर जीएसटी में बड़ी राहत
श्री पटेल ने जानकारी दी कि पहले जहां अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड व जैव-कीटनाशकों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू थी, वहीं अब इसे घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। सूक्ष्म पोषक तत्वों पर भी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई है।
डेयरी उत्पाद होंगे अधिक सुलभ, मक्खन-घी पर भी 5% टैक्स
मंत्री ने बताया कि डेयरी सेक्टर को भी राहत दी गई है। अब मक्खन, घी, संरक्षित फल-सब्जियां 5% जीएसटी के अंतर्गत आएंगी, जबकि दूध और पनीर को पूरी तरह जीएसटी से मुक्त रखा गया है। इससे उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे और आमजन तक सुलभ होंगे।
महिला समूहों को मिलेगा सीधा लाभ
उन्होंने यह भी कहा कि डेयरी और प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़ी महिला स्वयं सहायता समूहों को इस रिफॉर्म से विशेष लाभ होगा। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और आर्थिक-सामाजिक सशक्तिकरण को बल मिलेगा।
इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान, ग्रामवासी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।