सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की बड़ी हार | 65 लाख मतदाताओं के लिए खोला न्याय का रास्ता
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रहे विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision - SIR) के तहत मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आधार कार्ड को वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का निर्देश दिया है। यह फैसला न केवल लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि चुनाव आयोग (ECI) की ओर से कथित तौर पर मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाता है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों की सूची और उनके नाम हटाने के कारणों को सार्वजनिक किया जाए, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो। यह निर्णय विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा इसे "वोट चोरी" की साजिश बताए जाने के बाद आया है।